सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कॉलेजियम में क्या चर्चा हुई, यह सबको नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत 12 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा गया था।

जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि चर्चा को जनता के सामने नहीं लाया जा सकता है और केवल कॉलेजियम के अंतिम फैसले को वेबसाइट पर अपलोड करना काफी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अंतिम फैसले को ही निर्णय माना जा सकता है और जिस पर भी चर्चा की जाती है, वह सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, वह भी आरटीआई अधिनियम के तहत।
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