पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बता दें कि शुक्रवार(11 नवंबर) को देश की सर्वोच्च अदालत ने राजीव गांधी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:
सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश सुनाते हुए साफ किया कि अगर इन सभी दोषियों के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है, तो फिर इन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल ने लंबे समय से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, ऐसे में हम कदम उठा रहे हैं।
बता दें कि मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने मई में रिहा हुए एक अन्य दोषी ए जी पेरारिवलन के मामले पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।
कौन-कौन होंगे रिहा:
राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन और रॉबर्ट पॉयस के साथ-साथ मुरुगन, संथन, जयकुमार को रिहा करने के आदेश दिया गया है। इस मामले में पेरारिवलन पहले ही रिहा हो चुके हैं।
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21 मई 1991 को हुई थी हत्या:
मालूम हो कि नलिनी वर्तमान में पैरोल पर बाहर है। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपनी याचिका को ठुकराने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था। बता दें कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी सभा में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया था।
वहीं पेरारिवलन को टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी थी।