बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश दिवेदी, उनके भाई सुभाष और बगीश के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने एसपी बस्ती को अंतिम नोटिस जारी कर 11 नवंबर तक सभी को हाजिर कराने का आदेश दिया है. बता दें कि 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन था तो उस समय लोक गठबंधन पार्टी से इनके पटीदार पंकज दुबे चुनाव लड़े थे. प्रचार के दौरान कप्तानगंज थाना के तेलियाजोत गांव में वोट को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमे पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था. जिस पर वादी पंकज दुबे की प्रोटेस्ट एप्लिकेशन पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है.
पंकज दूबे ने न्यायालय में प्रोटेस्ट एप्लिकेशन लगाई जिसपर कोर्ट ने संसद हरीश द्विवेदी और उनके भाइयों को तलब किया. न्यायालय के तलब करने के बाद भी ये लोग हाजिर नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट ने 27 जुलाई को थाना, 10 अगस्त को एसपी और 22 सितंबर को डीआईजी को नोटिस जारी किया. इसके बाद भी सांसद हरीश दिवेदी और उनके भाई हाजिर नहीं हुए. उनके ऊपर धारा 323, 324, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज है. बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी जब सांसद और उनके भाई हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने नोटिस जारी कर उन्हें पेश करने का आदेश दिया है.
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एमपी-एमएलए कोर्ट ने अंतिम नोटिस जारी की
एमपी-एमएलए कोर्ट ने धारा 82 के तहत एसपी बस्ती को अंतिम नोटिस जारी कर 11 नवंबर तक हाजिर करने का समय दिया है. अगर इस बार भी कोर्ट की नोटिस पर सांसद हरीश दिवेदी और उनके दो भाई हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट धारा 83 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दे सकती है, जिसमे कुर्की का प्रावधान है.