यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख़्तार अंसारी के भगोड़े बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है. सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क की जाएगी. राजधानी लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. साथ ही अब्बास अंसारी को 17 नवंबर तक कोर्ट में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है. बता दें कि स्पोर्ट्स कोटे से शास्त्र लइसेंस के नाम पर धोखेधड़ी से कई असलहे खरीदने का आरोप है. इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट की तरफ से भगोड़ा भी घोषित किया गया है.
गौरतलब है कि 25 अगस्त को कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित किया था. दरअसल, महानगर पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि अब्बास अंसारी के सर्च में कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित किया था.
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ये है पूरा मामला
दरअसल, पूरा मामला शास्त्र लइसेंस से जुड़ा है. 12 अक्टूबर 2019 को लखनऊ के महानगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था. इसके बाद अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया. पुलिस का आरोप है कि अब्बास ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले पते के शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीद लिये. रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी व अनुमति के धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया लिया. इसी मामले में कोर्ट ने अब्बास को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.