दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (Competition Commission of India) ने न्यूज कंटेंट के संबंध में रेवेन्यू शेयरिंग की कथित अनुचित शर्तों को लेकर गूगल के खिलाफ एक और विस्तृत जांच का आदेश दिया है.

2 अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाएगा यह मामला
सीसीआई ने शुक्रवार को जारी इस आदेश में कहा कि इस संबंध में रेगुलेटर की जांच शाखा के महानिदेशक (Director General) अब कंसोलिडेटेड जांच रिपोर्ट सौंपेंगे. सीसीआई के अनुसार, यह मामला गूगल के खिलाफ चल रहे 2 अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाएगा जहां आरोप काफी हद तक समान हैं.
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने दर्ज की थी शिकायत
गूगल के खिलाफ यह ताजा आदेश दरअसल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की तरफ से दर्ज एक शिकायत के बाद आया है. एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि सर्च इंजन के रिजल्ट वाले पेज (SERP) में अपने ‘वेबलिंक’ को प्राथमिकता देने के लिए उसके सदस्यों को गूगल को अपनी न्यूज कंटेंट प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता है.
जनवरी में भी सीसीआई ने दिया था जांच का आदेश
शिकायत के अनुसार, इसके चलते गूगल उसके सदस्यों को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उनकी कंटेंट का मुफ्त में इस्तेमाल करता है. इससे पहले सीसीआई ने इस साल जनवरी में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया था.
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विंजो गेम्स की याचिका पर अदालत ने गूगल से जवाब मांगा
वहीं, सर्च इंजन गूगल की अपने ऐप स्टोर ‘गूगल प्ले’ पर केवल दैनिक फतांसी खेलों (DFS) और रमी खेल एप्लिकेशन को ही अनुमति देने की पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर अदालत ने गूगल का पक्ष जानना चाहा है. यह याचिका एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप ने दायर की है जिसका कहना है कि ‘गूगल प्ले’ से उन सभी खेलों को हटा दिया गया है जिनमें पैसा शामिल होता है. याचिका में अंतरिम राहत देने की अपील की गई है.
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