दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस ने जवाब मांगा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से दो हफ्ते के अंदर एक सील लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी संरक्षित रखने को कहा है। यह आदेश कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच तब दिया जब उन्हें यह सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और उसने मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
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दरअसल हाईकोर्ट आप विधायक सौरभ भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिस दौरान यह आदेश दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि सीएम के आवास पर हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित हो।