उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में बीते तीन अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में सोमवार को जिला जज ने मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू उसके साथी लवकुश और आशीष पांडे की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है।
जनपद में हिंसा के दौरान चार किसान, एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपित आशीष, उसके दो अन्य साथी लवकुश और आशीष पांडे की जमानत को लेकर सोमवार को जिला जज की कोर्ट में बहस हुई। पांच घंटे के दरमियान चली बहस के बाद जिला जज मुकेश मिश्र ने कुछ समय लेने के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए तीनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। लोअर तथा सेशन कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज की कोर्ट में आशीष मिश्रा और दो अन्य लोगों की जमानत के लिए अपील की गई थी।
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तिकुनियां हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि इस केस में लवकुश और आशीष भी नामजद किए गए हैं। लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा की जमानत के लिए यह तीसरी बार सुनवाई हुई थी। लेकिन जमानत याचिका खारिज होने पर आशीष और उनके दो अन्य साथियों की मुश्किले और भी बढ़ गई है।