देहरादून। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को प्रदेश के बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 50 लाख तक की निविदा के लिए लिए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग में निविदा प्रक्रिया के तहत प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित निविदा प्रणाली में संशोधन किया गया है। सिंचाई विभाग में निविदा प्रक्रिया के तहत प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ-साथ अधिक से अधिक सहभागिता, क्षमता, संवर्धन, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित निविदा प्रणाली के निर्माण कार्यों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
उन्होंने बताया कि टर्नओवर के लिए पूर्व में निर्धारित 50 लाख तक की निविदा दाता का टर्नओवर लिए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब 50 लाख तक की अनुभव प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है।
सिंचाई मंत्री ने कहा कि ई-निविदा, टू-बिद सिस्टम के अनुसार 50 लाख से अधिक के कार्यों के संबंध में ही की जाएगी और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।