उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को वर्तमान रियायत के साथ 17 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है, फिर भी सरकार ने अनलॉक प्रकिया को जारी रखा है। कर्फ्यू की अवधि 10 अगस्त को सुबह छह बजे खत्म हो रही है। पूर्व दिशा निर्देशों के आदेश उक्त अवधि में लागू रहेंगे।

सोमवार को मुख्य सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधु की ओर से जारी आदेश पत्र में कोरोना कर्फ्यू को 17 अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ाया गया है। आदेश में कहा गया है कि पूर्व के सभी दिशा निर्देश जारी रहेंगे। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। शासन की ओर से बंदी के दिनों में राज्य सरकार ने कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी है। जो नियम पिछले सप्ताह से लागू थे वही नियम इस सप्ताह भी लागू रहेंगे।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण बचाव के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। यही कारण है कि एक सप्ताह के लिए बंदी अवधि को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पूर्व की व्यवस्थाओं को यथावत रखा जाएगा। इनके अतिरिक्त पर्यटक स्थलों पर जाने वाले सैलानियों को कोरोना के नियमों का पालन करने के साथ ही आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने की रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 10 अगस्त को सुबह छह बजे खत्म हो रही है। शासन ने 26 जुलाई को प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि चार अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ा दी थी। हालांकि, वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने तमाम रियायत दी है। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के मद्देनजर कर्फ्यू में तमाम रियायतें पहले से दी गई है।
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