नैनीताल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने मोहन राम के चेहरे पर तेजाब फेंकने वाले आरोपित को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जनपद में किसी अदालत द्वारा तेजाब से हमला करने वाले आरोपित को सजा सुनाने का यह पहला मामला बताया जा रहा है।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने 10 गवाह पेश करते हुए अदालत को बताया कि अभियुक्त चंद्रशेखर पुत्र विशन राम निवासी जंगलियागांव तोक सिमाला थाना भीमताल जिला नैनीताल ने गत 21 जनवरी 2019 की शाम गांव के ही मोहन राम के कमरे के अंदर घुसकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंका और दरवाजा बंद कर भाग गया। ऐसा करने से मोहन राम की बांयी आंख की रोशनी चली गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद खुलासा हुआ कि अभियुक्त को अपनी पत्नी विमला देवी के मोहन राम से बोलने को लेकर उसके चरित्र पर शक था। इस कारण वह इस घटना से पहले अपनी पत्नी और 12 और 15 वर्षीय दो बेटियों उमा और रेनू को पहाड़ से धक्का देकर मार आया था। वह मामला अलग से चल रहा है। इसलिए उसने मोहन राम के चेहरे पर भी तेजाब फेंका। मंगलवार को न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाते हुए अपने निर्णय में इस बात का भी उल्लेख कि तेजाब से संबंधित मामला होने के कारण भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क के तहत राज्य के गृह विभाग को पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्षतिपूर्ति की धनराशि भी उपलब्ध कराई जाए।
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