लखनऊ। ग्रीनवुड़ के आवंटियों को बुकलेट में किये गए वायदे क्लब, कार्पस फंड, फायर फाइटिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, यूपीवीसी स्लाइडिंग खिड़की,कोटा स्टोन आदि वायदे को एलडीए को पूरा करना होगा। रेरा अपील कोर्ट ने भी माना एलडीए आवंटियों से किये वायदे को पूरा करे। रेरा अपील कोर्ट के चेयरमैन जस्टिस डी के अरोरा और जस्टिस राजीव मिश्रा की कोर्ट एलडीए की अपील को किया खारिज। इस खबर से ग्रीनवुड आई व जे ब्लाक के आवंटियों को बड़ी राहत मिली है।
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बता दें कि रेरा कोर्ट ने एलडीए को बुकलेट में किये गए वायदे को पूरा करने के आदेश दिये थे। एलडीए वायदे पूरे करने के बजाय रेरा अपील कोर्ट में अपील दायर की थी। रेरा अपील कोर्ट ने एलडीए की अपील को खारिज कर दिया है।
ग्रीनवुड आई जे ब्लॉक अपार्टमेंट की बुकलेट में किए गए वायदे को पूरा करने को लेकर रेरा के आदेश के खिलाफ रेरा अपील ने एलडीए के दायर अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रेरा कोर्ट ने 2 जनवरी 2020 को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रेरा के आदेश को चैलेंज करते हुवे रेरा अपील में अपील दाख़िल किया था। मामले में आज फैसला सुनाते हुवे रेरा अपील कोर्ट चेयरमैन जस्टिस डी के अरोरा और जस्टिस राजीव मिश्रा की कोर्ट ने कहा कि एलडीए की अपील का अध्ययन किया गया जिसमें रेरा कोर्ट ने एलडीए को बुकलेट में किये गए वायदे को पूरा करने को कहा था।
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रेरा अपील कोर्ट ने का कहा कि रेरा कोर्ट का आदेश कहीं से भी गलत प्रतीत नही होता है। गोमती नगर विस्तार महासमिति के सचिव उमाशंकर दुबे ने बताया कि एलडीएल ने बुकलेट में अत्याधुनिक कम्युनिटी सेंटर, पार्क, के साथ साथ खिड़कियों में यूपीवीसी स्लाइडिंग सिस्टम,किचन में एग्जास्ट फैन के साथ साथ दर्जन भर ऐसे वायदे किये थे जिसे पूरा नही किया, अपार्टमेंट में फायर सिस्टम चालू नही किया, इतना ही नही नियमानुसार कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करके खुद एलडीए को सोसाइटी बनानी थी और आवास विकास के तर्ज पर इन्हें भी कार्पस फंड एवं मेंटिनेंस शुल्क उसी खाते में जमा करना था।
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रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने आदेश में अपार्टमेंट एक्ट के तहत नियमानुसार सोसायटी बनाने और उसके सभी देय जिसमे मेंटिनेंस और कार्पस फंड शामिल है को ग्रीनवुड आई जे ब्लाक को देने को कहा था लेकिन एलडीए वायदा पूरा करने के बजाय रेरा अपील में आ गया था। आज फैसला सुनाते हुवे रेरा अपील कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया है।
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उमाशंकर दुबे ने रेरा कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुवे कहा कि यह आदेश न सिर्फ ग्रीनवुड़ बल्कि लखनऊ के सभी एलडीए के अपार्टमेन्ट के आवंटियों को उनका हक दिलाने में वरदान साबित होगा क्योकि एलडीए ने सभी आवंटियों के साथ धोखा किया है और जो वायदे किये थे उसने अधिकांस वायदे पूरे नही किये ।