उत्त्तर प्रदेश के लखनऊ में शादी समारोहों के लिए अब जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। हालांकि, इसकी सूचना थाने में देना जरूरी होगा, ताकि निगरानी टीम कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवा सके।

प्रभारी व एडीएम सिटी पूर्वी केपी सिंह ने बताया कि नई गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के तहत कार्रवाई होगी। सिंह ने बताया कि अब शादी समारोह की अनुमति के लिए किसी को कलेक्ट्रेट और तहसील तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
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उन्होंने साफ किया कि बैंड-बाजे व डीजे की अनुमति पहले की तरह हाईकोर्ट के निर्देशानुसार तय समय व शर्तों के साथ प्रक्रिया पूरी करने पर मिलेगी। वहीं, डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि शासन से जारी नई गाइडलाइन का पालन प्रशासन पूरी सख्ती से कराएगा।
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