यूपी लॉ कमीशन चीफ का बड़ा बयान, जानिए क्या होगा ‘लव जिहाद’ पर प्रावधान

उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में ‘लव जिहाद’ कानून पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी में है। इस बीच यूपी लॉ कमीशन के प्रमुख न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) आदित्यनाथ मित्तल ने बड़ी जानकारी दी है।

लॉ कमीशन चीफ आदित्यनाथ मित्तल ने कहा, ‘दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रुप से धर्मांतरण को लेकर है जिसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी।’

प्रस्ताव को हरी झंडी दे चुके हैं सीएम योगी

दरअसल, इससे पहले यूपी लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसके बाद यूपी के गृह विभाग ने बाकायदा इसकी रूपरेखा तैयार कर न्याय एवं विधि विभाग से अनुमति ली। अब मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद इसे कैबिनेट बैठक में पेश किए जाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक, आज शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में ‘लव जिहाद’ के कानून पर अंतिम मुहर लग जाएगी।

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प्रस्‍ताव में क्‍या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें इस कानून के बनने के बाद इसके अंतर्गत अपराध करने वालों को सजा का प्रावधान है। साथ ही शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जा सकेगा। यही नहीं शादी कराने वाले मौलाना या पंडित को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कानून के अनुसार, धर्म परिवर्तन के नाम पर अब किसी भी महिला या युवती के साथ उत्पीड़न नहीं हो सकेगा और ऐसा करने वालों को जेल होगी।