सिरोही जिले की मंडार पुलिस ने 2 साल पहले हुए नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में बेहतर पैरवी की। नतीजा यह रहा कि इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी बताते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि रेवदर वृत के वृत्ताधिकारी धनश्याम वर्मा के सुपरविजन में पुलिस ने मंडार थाने में साल 2021 में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गयी प्रकरण में न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक के साथ मिलकर बेहतर पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। इस मामले में 7 अगस्त 2021 को परिवादी ने पुलिस थाना मंडार पर उपस्थित होकर FIR दर्ज करवाई थी कि उसकी 7 साल नाबालिग पुत्री का अपहरण करके आरोपी किसी सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर लोगों ने मौके पर जाकर बच्ची को आरोपी से बचाया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर तहकीकात शुरू की थी।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में गहन तरीके से जांच करते हुए वरमाण थाना मंडार जिला सिरोही के रहने वाले आरोपी विष्णुराम पुत्र गणेशराम को हिरासत में ले लिया। तहकीकात पूरी कर चार्जशीट पोक्सो कोर्ट सिरोही में पेश की गयी। इस प्रकरण में सभी 22 गवाहों के बयान से जल्द सुनवाई हो भी सकी। पोक्सो कोर्ट सिरोही ने आरोपी विष्णु कुमार को तमाम धाराओं के अंतर्गत 20 साल की कठोर सजा सुनाई।
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