केरल की एक अदालत ने नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार रेप कर उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक शख्स को 135 साल कारावास की सजा सुनाई. ‘हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट’ के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अलग-अलग सजा सुनाई. लोक अभियोजक रघु के. ने बताया कि सभी मामलों में दोषी को कुल 135 साल की सजा सुनाई गई. उन्होंने बताया कि हालांकि सभी सजा एक साथ चलेंगी.
अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. घटना के समय पीड़िता की उम्र 15 साल थी. अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में है.
उधर, यूपी के मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने 9 साल की छात्रा से गैंगरेप के मामले में आरोपी स्कूल प्रबंधक और शिक्षक को 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई. सरकारी वकील दिनेश शर्मा ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश बाबूराम ने आरोपी स्कूल प्रबंधक उदयपाल और शिक्षक राजकुमार को मार्च 2022 में अपने स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की एक छात्रा से बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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उन्होंने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल में 9 साल की एक स्कूली छात्रा को उसके स्कूल के कार्यालय में बुलाया गया था जहां स्कूल प्रबंधक उदयपाल और राजकुमार ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उससे सामूहिक बलात्कार किया था.