बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या में छह को मिली उम्रकैद की सजा। मुकदमे के मुख्य आरोपी रहे पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद आज़ीम, जिन्हें मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। न्यायालय ने इसरार अहमद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी की, जो सजा के दौरान अनुपस्थित थे।
लखनऊ की सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल और जनवरी 2005 में प्रयागराज में दो और व्यक्तियों की हत्या के मामले में छः व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा दी। अदालत ने फरहान अहमद, अब्दुल कवि, रंजीत पाल, जावेद, गुलहसन, आबिद और इसरार अहमद को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (कुटिल साजिश), 147 (दंगाई), 148 (दंगाई, घातक हथियार के साथ), 149 (विधिविरुद्ध गठजोड़ के हर सदस्य को सामान्य उद्देश्य के प्रयोजन में किए गए अपराध का दोषी ठहराना), 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराया।
राजू पाल की हत्या मे शामिल फरहान अहमद और अब्दुल कवि पहले ही जेल में बंद हैं, वहीं रंजीत पाल, जावेद, गुलहसन और आबिद जमानत पर बाहर थे। “अदालत ने दोषियों पर प्रत्येक को 1.9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।