लखनऊ। परिवहन विभाग ने पुराने और नए व्यावसायिक वाहनों में 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) आवेदकों की सुविधा के लिए नई टोकन मशीनें लगाई जाएंगी। टोकन पर्ची के साथ बैंक की तर्ज पर आवेदकों से आवेदन लिए जाएंगे।
परिवहन विभाग के मुताबिक, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की समय सीमा निर्धारित हो गई है। इसके अंदर ही वाहनों में एचएसआरपी लगवाना होगा अन्यथा चालान के साथ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। 15 अप्रैल तक प्रदेश के सभी व्यावसायिक वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। आखिरी तारीख तक वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगवाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
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इसके साथ ही कलर कोडेड स्टीकर भी बाइक और कार पर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। निजी वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों में एचएसआरपी लगवाने की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में शून्य और एक आता है, उनके लिए 15 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया है।
इसी तरह जिन पंजीकृत निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंत में दो और तीन आता है। ऐसे वाहनों में 15 अक्टूबर तक एचएसआरपी लगवाना है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में चार, पांच,सात, आठ और नौ आता है। ऐसे वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का समय 15 अप्रैल तय किया गया है।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रामफेर द्विवेदी ने शुक्रवार को बताया कि वाहनों पर लगे एचएसआरपी निर्धारित मानक पर नहीं होने पर वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ेगा। शासन की नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन करके एचएसआरपी लगवाना पड़ेगा।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि प्रदेश के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों की सुविधा के लिए नई टोकन मशीनें लगाई जाएंगी। टोकन मशीन की पर्ची के साथ डीएल आवेदकों से बैंक के तर्ज पर आवेदन लिए जाएंगे। इससे आवेदकों को लाइन में नहीं लगना होगा।
उन्होंने बताया कि टोकन मशीन से तीन तरह की पर्ची निकलेगी। पहलीे पर्ची लर्निंग डीएल आवेदकों के लिए। दूसरी पर्ची परमानेंट डीएल आवेदकों के लिए। तीसरी पर्ची ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण सहित नाम, पता बदलवाने या अन्य डीएल संबंधी कार्यों के लिए होगी। टोकन मशीन के साथ हर काउंटर पर स्क्रीन बोर्ड लगा होगा। जहां टोकन नंबर आते ही आवेदक को फार्म लेकर काउंटर पर पहुंचना होगा। जहां आवेदन प्रपत्रों की जांच कर डीएल संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
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