श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला ने साकेत कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने आफताब की जमानत याचिका वापस ली हुई मानकर खारिज कर दी। आफताब के वकील ने कहा कि जमानत याचिका “गलतफहमी के कारण” दायर की गई थी। श्रद्धा वाकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूनावाला ने जमानत के लिए 16 दिसंबर को दिल्ली की साकेत अदालत का दरवाजा खटखटाया। पूनावाला को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 9 दिसंबर को पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। वह वर्तमान में 23 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में है और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
श्रद्धा के पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि आफताब के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की लेकिन आफताब ने अपने वकील को जमानत की अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जांच पूरी होगी और चार्जशीट दाखिल होगी।
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पूनावाला ने कथित तौर पर वॉकर (27) का गला घोंट दिया और श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, जिसे उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने निवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा और फिर आधी रात को शहर भर में फेंक दिया। वाकर की कथित तौर पर मई में हत्या कर दी गई थी। दोनों 2019 में एक डेटिंग ऐप पर मिले और फिर मुंबई और अपने गृहनगर वसई में रहने के बाद दिल्ली आ गए। पुलिस ने कहा कि आफताब और श्रद्धा का घरेलू खर्च, बेवफाई और अन्य मुद्दों पर झगड़ा हुआ और उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए।