इस्लामाबाद/रावलपिंडी। पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला शनिवार को सुनाया गया। मामला साल 2021 में सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।
विशेष अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी स्थित हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में यह फैसला सुनाया। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 के तहत 10-10 साल की कैद और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत सात-सात साल की अतिरिक्त सजा दी है। इसके साथ ही दोनों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जेल के बाहर प्रदर्शन, इमरान की बहनों पर केस दर्ज:
इस बीच अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में इमरान खान की बहनों और पार्टी समर्थकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत इमरान की बहनों अलीमा खान और नोरीन नियाजी समेत कई पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया गया कि जेल प्रशासन द्वारा मुलाकात की अनुमति न मिलने के बाद समर्थकों ने प्रदर्शन किया था।
सेना प्रमुख पर इमरान खान के गंभीर आरोप:
जेल में बंद इमरान खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा कि आसिम मुनीर की नीतियां पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित हो रही हैं। इमरान के अनुसार, इन नीतियों के कारण देश में आतंकवाद बेकाबू हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने और ड्रोन हमलों जैसे कदमों से हालात और बिगड़े हैं, जिसका खामियाजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है।
तोशाखाना मामले में आए इस फैसले को पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी हलचल और तेज होने के संकेत हैं।
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