पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों के मददगार पूर्व आईपीएस अरविंद सेन से हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ की जा रही है। कोर्ट ने दो फरवरी को पूछताछ के लिए 24 घंटे की पुलिस रिमांड दी थी।

मामले की विवेचना कर रही एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव ने कोर्ट में तीन दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी थी। इस मामले में दो फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सिर्फ 24 घंटे की पुलिस रिमांड दी थी। यह रिमांड चार फरवरी की दोपहर 12 बजे से पांच फरवरी को दोपहर 12 बजे तक की रिमांड मंजूर की है। विवेचक की अर्जी पर कोर्ट ने अरविन्द की आवाज का नमूना लेने की अनुमति दी थी।
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उल्लेखनीय है कि, इंदौर के व्यापारी मंजित भाटिया ने उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में पिछले वर्ष 13 जून को प्राथमिक दर्ज करायी थी। एसटीएफ की जांच के दौरान उनका नाम सामने आया था। फरार होने पर पुलिस की ओर से भगोड़ा घोषित करते हुए 50 हजार रुपये का इनाम रखा था। उनकी सम्पत्ति की कुर्की करने के आदेश कोर्ट ने दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अरविंद ने कोर्ट में आत्मसमपर्ण किया था।
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