उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इसका ऐलान करते हुए धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया है और वह अपने वादे को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। इससे पहले देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज और समिति की अध्यक्ष, ने घोषणा की कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और यह जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने इस दृष्टि में ड्राफ्ट में शामिल होने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं।
ड्राफ्ट में शामिल कुछ महत्त्वपूर्ण बातें
पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड की सरकार ने एक कमिटी बनाई थी जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार और सुझाव लेने के लिए एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। यह समिति लगभग 2 लाख लोगों से सुझाव और विचार लिए बनाई गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था कि यदि वे सत्ता में फिर से आते हैं तो वे समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें दोबारा सरकार बनाने का अवसर देकर अपनी मुहर लगा दी है।
क्या होता है यूसीसी ?
यूसीसी यानी की समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक एकीकृत नागरिक कानून होता है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सभी नागरिकों के लिए लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समानता, न्याय, और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। यह सिविल नियमों, संपत्ति अधिकार, विवाह, तलाक, अधिकारिता, और विवाहिता आदि जैसे विभिन्न नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को विधि और न्याय के माध्यम से संरक्षित करता है। इससे नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं, जो समाज के सार्वभौमिक विकास में मदद करती हैं।
क्या चीज़ें शामिल हो सकती है ड्राफ्ट में ?
जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के लिए बने यूसीसी के ड्राफ्ट में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने, उन्हें संपत्ति में बराबरी का हक देने और बहुविवाह पर रोक लगाने की बात शामिल है। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों की ही तरह 21 साल करने का सुझाव दिया गया है। वहीं, एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी है। जानकारी के मुताबिक, कमेटी ने लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की बात कही है। हालांकि ये सारी बातें जानकारी के गई हैं, और ये तमाम पूरी बात अब ड्राफ्ट के सामने आने के बाद ही पता चल पाएंगी।
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