नूंह जिले में तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन भवन में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि भवन के बेसमेंट में एक धार्मिक स्थल था। जानकारी के मुताबिक, इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दो घायल हुए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
धारा-144 लागू की गई
इस बवाल को देखते हुए गुरुग्राम में धारा-144 लागू कर दी गई है। जिले में किसी भी सड़क मार्ग को बंद करने व सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और साथ ही हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। दंगाइयों पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शोभा यात्रा के दौरान हुआ पथराव और फायरिंग
आपको बता दे, विश्व हिंदू परिषद, मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी, और बजरंग दल द्वारा निकाली गई ब्रजमंडल 84 कोस शोभा यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग की गई जिसमे दो होम गार्ड जवानों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई पुलिसकर्मी और लोग जख्मी हो गए। इस शोभायात्रा यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने अन्य जिलों से पुलिस बल बुलाया था ताकि हालात पर काबू पा सकें।
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धारा-144 लागू करके इंटरनेट सेवाओं पर पाबंद
आपको बता दे, पिछले तीन साल से नूंह से फिरोजपुर झिरका तक चली आ रही ब्रजमंडल 84 कोस शोभा यात्रा के दौरान तनाव बढ़ा हुआ है। पुलिस ने धारा-144 लागू करके इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया है और जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस मामले की एक वीडियो में दिखाया जा रहा है रहा है कि कुछ गाड़ियों की आग लगी हुई है और गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। पुलिसकर्मियों में भी कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक जवान की मौत हो गई है। बता दे, इस हुए बवाल को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू करके अगले आदेश तक शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं।
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