पुलवामा आतंकी हमले में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के मोहिउद्दीन औरंगजेब को नरेंद्र मोदी सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है. गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मोहिउद्दीन औरंगजेब को आतंकवादी घोषित किया गया है, जो पुलवामा आतंकवादी हमले में शामिल था.
इससे पहले मोदी सरकार ने 8 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था. साल 2019 में इस कानून में संशोधन के बाद से अब तक 32 लोगों को आतंकी घोषित किया जा चुका है. साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंट्स में से एक हाफिज मोहम्मद सईद भी था.
सबसे पहले उसे इस कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था. अब गृह मंत्रालय ने उसके बेटे को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया है. वह आतंकी संगठन में लोगों की भर्ती, प्लानिंग, आतंकी हमले करने और भारत, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जिहाद भड़काने का काम करता है. यूएपीए का मकसद देश में गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है. मूल रूप से केवल आतंकवाद में शामिल संगठनों को कवर करते हुए अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था ताकि सरकार को लोगों को भी आतंकवादी घोषित करने की अनुमति मिल सके.
अब तक किन-किन को घोषित किया गया आतंकी
मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, जकीउर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम कासकर, वाधवा सिंह बब्बर, लखबीर सिंह, रंजीत सिंह, परमजीत सिंह, भूपिंदर सिंह भिंडा, गुरमीत सिंह बग्गा, गुरपटवंट सिंह पन्नून, हरदीप सिंह निज्जर, परमजीत सिंह, साजिद मीर, युसूफ मुजाम्मिल, अब्दुर रहमान मक्की, शाहिद महमूद, फरहतुल्ला गोरी, अब्दुल रौफ असगर.