कुख्यात आतंकी यासीन भटकल को अदालत ने दी मां से बातचीत की इजाजत, लेकिन रखी बड़ी शर्त

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को कुख्यात आतंकवादी और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के संस्थापकों में से एक यासीन भटकल को अपनी बीमार मां से वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के जरिए मुलाकात की इजाजत दे दी।

भटकल ने मूल रूप से अपनी मां से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति मांगी थी, हालांकि, अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की अनुमति दे दी।

आदेश पारित करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह यासीन भटकल को उसकी बीमार मां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने की अनुमति दें, लेकिन केवल एक बार के लिए।

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि भटकल को अपनी मां से केवल हिंदी में ही बातचीत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा कारणों से, अदालत ने जेल अधीक्षक को आवश्यक समझे जाने पर बातचीत को रिकॉर्ड करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की।

मामले में भटकल की ओर से वकील एमएस खान और अन्य वकील कौसर खान, प्रशांत प्रकाश और राहुल साहनी पेश हुए।

इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक और दोषी ठहराए गए आतंकवादी यासीन भटकल ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से हिरासत पैरोल की मांग की है।

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वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद भटकल ने अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए पैरोल की मांग की है, जिनकी हाल ही में हृदय की सर्जरी हुई है।

यासीन भटकल को 2016 में हैदराबाद की एक अदालत ने कई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के लिए मौत की सजा सुनाई थी. उसने अपने अनुरोध का कारण हृदय की सर्जरी के बाद अपनी मां की गंभीर स्थिति को बताया है।