कांग्रेस ने चुनाव संचालन नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। वरिष्ठ नेता और एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है।
राज्यसभा सांसद ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप
राज्यसभा सांसद ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग पर बिना किसी सार्वजनिक परामर्श के एकतरफा तरीके से बदलाव लागू करने का आरोप लगाया।
जयराम रमेश ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक निकाय, जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व है, उसे एकतरफा तरीके से और बिना सार्वजनिक परामर्श के, इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में इस तरह के बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
जयराम रमेश ने कहा- ख़त्म हो रही चुनावी प्रक्रिया की अखंडता
रमेश ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है।
केंद्र सरकार ने किया था चुनाव संचालन नियम में संशोधन
यह विवाद तब पैदा हुआ जब केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक चुनाव रिकॉर्ड के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया।
यह भी पढ़ें: पति ने पत्नी पर बॉस के साथ यौन संबंध बनाने डाला दबाव, इनकार करने पर दे दिया तलाक
इसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया।