ट्रेन में बिना टिकट कर रहे हैं यात्रा तो नो टेंशन, अब टीटी नहीं वसूल सकेंगे पैनल्टी

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं. भारतीय रेलवे के ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों के मुताबिक टिकट बुकिंग की समय सीमा 60 दिन है. हालांकि इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो कई बार टिकट कंर्फम न होने की वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अब रेलवे ने यात्रियों को खुशखबरी दी है.

रेलवे नियमों के मुताबिक बिना टिकट भी रेल में यात्रा की जा सकती है. पहले सिर्फ तत्काल टिकट का ही ऑप्शन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. इसके लिए आपको बस कुछ नियम को फॉलो करना होगा और आप बिना टिकट के यात्रा कर सकते हैं. रेलवे के इस नए नियम के तहत यात्रियों को काफी सुविधा मिली है. साथ ही लाखों यात्री इस नियम का लाभ भी उठा रहे हैं.

इस तरीके से आप बिना टिकट के भी कर सकते हैं यात्रा

अगर आपको अर्जेंट में यात्रा करनी पड़ रही है और आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाया है तो सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी होगी. इसके बाद आप स्टेशन पर या फिर किसी भी ट्रेन पर चढ़कर टिकट चेकर से अपना टिकट बनवा सकते हैं. नए नियम के तहत आपको बिना टिकट के कोई जुर्माना भी भरने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि इसके लिए आपको टिकट चेकर को प्लेटफॉर्म टिकट दिखाना मान्य है. प्लेटफॉर्म टिकट होने पर आप बिना टिकट यात्रा करने के अपराधी नहीं माने जाएंगे. इसके अलावा रेलवे के नए नियम के तहत यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है.

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रेलवे लगातार यात्रियों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम में बदलाव करता रहता है. इससे पहले भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया था. पहले रेलवे की टिकट बुकिंग 120 दिन पहले करवानी पड़ती थी. वहीं नए नियम के तहत ये समय सीमा 60 दिन कर दी गई है.