दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ़्तार किया था, क्योंकि कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियाँ थीं।
एक न्यूज एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा, आरोपी राहत के लिए अनुकूल है।
जज ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर राहत दी। ईडी का मामला 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जैन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है।
ईडी ने 30 मई, 2022 को आप नेता को चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर की गई थी।
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उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को उन्हें चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत प्रदान की, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया। पिछले वर्ष जून में उनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी हुआ था।