बलिया। यूपी के बलिया जिले की एक अदालत ने हत्या के 17 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, उभांव थाना क्षेत्र के बीभिटा भुवारी गांव में 15 जुलाई 2007 की सुबह इंद्रजीत नामक युवक की फरसे और लाठीडंडे से प्रहार करके हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई संजय यादव की तहरीर पर श्रीराम, सदा वृक्ष, रविंद्र, राम नारायन और हरिद्वार नामक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास और 3030 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।