शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ बढ़ाया कदम, बना डाला खतरनाक कानून

उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद जैसे धर्म पर कुठाराघात पहुंचाने वाले घोखे के अपराध पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल, अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ लव जिहाद विरोधी विधेयक ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को हरी झंडी मिल गई है। सूबे की सत्तारूढ़ शिवराज सरकार के कबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। हालांकि क़ानून का रूप लेने के लिए अभी इस विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत है।  

लव जिहाद के खिलाफ बने कानून की मिली जानकारी

बताया जा रहा रहा है कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट द्वारा मंजूर किये गए इस विधेयक में 19 प्रावधानों का जिक्र है, जिसके तहत पुलिस लव जिहाद में मामलों में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इन प्रावधानों के अनुसार, अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी।

इस बारे में जानकारी देते हुए सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे कठोर कानून बनाया है। अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है।

यूपी में बने ऐसे ही कानून और शिवराज सरकार में बने कानून के बीच तुलना के विषय में पूछे गए सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम किसी से इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन ये देश का सबसे कड़ा कानून है। उन्होंने ने कहा कि इस तरह की शादी टूटने के बाद संतान को भी संपत्ति का हक मिलेगा। मां भी गुजारा भत्ते की हकदार होगी।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 में जुर्माने की रकम 50 हजार रखे जाने से जुड़े सवाल पर कहा कि जुर्माने की रकम इतनी अधिक इसलिए रखी गई है कि डर पैदा हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई पंडित या मौलवी किसी मामले में जबरदस्ती शादी करवाने का आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि लव जिहाद को रोकने के लिए यह सबसे सख्त कानून बनाया गया है।

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आपको बता दें कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर क़ानून बन चुका है जो जमीनी स्तर पर आरोपियों के खिलाफ कार्य भी कर रहा है। नवंबर माह में पास हुए यूपी सरकार के इस अध्यादेश में धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे। ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके।