लखनऊ. योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एलान किया है की उत्तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल में सोमवार से शराब की बिक्री की जाएगी। योगी सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी किया है जिसमे शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बिक्री होगी। इसके अलावा 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी मिलेगी। शापिंग माल में शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी मॉल परिसर में शराब पीने की अनुमति नहीं रहेगी.
शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, और वाइन के सभी ब्रांड, 800 रुपये से अधिक रुपये कीमत की वोदका, 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की अनुमति दी गई है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि दुकानों की एक साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय कर दी गई है जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है। इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा मिलेगी। दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में शराब पिलाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार को अधिक से अधिक राजस्व को प्राप्त करने के लिए अधिक लाइसेंस शुल्क पर शापिंग माल में शराब की बिक्री की परमीसन दी जा रही है.