मोहर्रम को लेकर जारी निर्देशों पर मुस्लिम समुदाय ने जताया ऐतराज, तो एडीजी ने पेश की सफाई

मोहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किये गए निर्देशों की वजह से सूबे में तहलका मचा हुआ है। इन निर्देशों को लेकर शिया धर्मगुरु मौला सैयद कल्बे जवाद ने यूपी पुलिस और डीजीपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि, अब यूपी पुलिस ने खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई पेश की है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने साफ कहा कि पुलिस द्वारा जारी किये गए निर्देशों में किसी भी समुदाय और धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है।

मोहर्रम पर मचे हंगामे के बीच एडीजी ने दिया बड़ा बयान

प्रशांत कुमार ने कहा कि मोहर्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय से जो गाइड लाइन जारी किया गया है। यह पुलिस विभाग से जुड़े लोगों के लिए आदेश है, इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है।

एडीजी ने कहा कि चन्द्र दर्शन के अनुसार इस बार मोहर्रम 10 अगस्त से शुरु हो रहा है और 19 अगस्त को सम्पन्न होगा। इस सम्बंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश फील्ड के सभी अधिकारियों के लिए 31 जुलाई को पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए हैं। जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान उत्पन्न होते है इसका पूरा उल्लेख है। यह एक विभागीय आदेश है, पूर्व में जो चीजें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियेल्टी रही है उसके आधार पर किया गया है।

उन्होंने कहा कि मोहर्रम पर जारी निर्देशों में किसी भी तरह के समुदाय और धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं, वो सौहार्द्र बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। उन पर कड़ी नजर रखी जाये और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाये।

एडीजी ने कहा कि इस तरह के आदेश प्रत्येक त्योहार के पहले जारी किए जाते हैं। यही आदेश केवल सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी के निर्देश प्राप्त हुए तथा कोविड के सम्बंध में जो केन्द्र और राज्य सरकार के निर्देश हैं उसका समावेश किया गया है।

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प्रशांत कुमार ने कहा कि पूर्व के सालों में वर्ष 2019 और 2020 में भी जो निर्देश जारी किए गए हैं उसी तर्ज पर यह निर्देश है। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है और किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग विशेष या धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने की इसमें कोई बात नहीं है। यह विभागीय आर्डर है और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अधिकारियों को सूचनाएं दी गयी है।