लखनऊ DIOS ने जारी किया पत्र, स्कूल छोड़कर जाने वाले अमीर और गरीब सभी विद्यार्थियों को वापस करनी है धनराशि

कोविड-19 के दौरान (शैक्षणिक सत्र 2020-21) में वसूले गए शुल्क की 15 प्रतिशत आगणित धनराशि को वर्तमान शैक्षिक सत्र में समायोजित करने के लिए जो आदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका संख्या-576 / 2020 आदर्श भूषण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित किया था, उसका अनुपालन करने को लेकर एक बार फिर जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने लखनऊ जनपद के सभी स्कूलों के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य समस्त स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय, यूपी बोर्ड/ सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड को पत्र लिखा है।

पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने साफ किया है कि शासनादेश 27 अप्रैल 2020 द्वारा निर्धारित शुल्क दरों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 में लिये गये शुल्क की 15 प्रतिशत आगणित धनराशि को वर्तमान शैक्षिक सत्र में समायोजित किया जाय तथा विद्यालय से अध्ययनोपरान्त अथवा विद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को भी धनराशि वापस कर दी जाय। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में जिलाधिकारी ने भी 04, मार्च 2023 को भी लिखित आदेश जारी किया था। राकेश कुमार ने निर्धारित प्रपत्र पर सभी स्कूलों से सूचना प्रत्येक दशा में 28 अप्रैल 2023 तक उपलब्ध कराने को आदेशित किया है।

कक्षावार देनी होगी जानकारी

डीआईओएस द्वारा भेजे गए पत्र में स्कूल को वर्ष 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के दौरान कद्दावर पंजीकृत छात्र संख्या, कितने छात्र-छात्राओं को 15 प्रतिशत शुल्क की वापसी की गयी। छात्र-छात्रा के नाम कक्षा एवं वापस की धनराशि का विवरण के साथ ही कितने छात्र-छात्राओं की आगामी फीस में समायोजित किया गया है उसकी जानकारी मांगी है। अगर स्कूल प्रबंधक में अभी तक नहीं समायोजित किया है तो उसका कारण छात्र के (विवरण सहित) भी देना है। यह सभी विवरण 28 अप्रैल 2023 तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजनी है l माना जा रहा है कि 2 दिन पहले गाजियाबाद इस मामले में डीएम द्वारा 90 स्कूलों को एक एक लाख रुपए जुर्माना लगाने की कार्रवाई के बाद लखनऊ के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं, और यही कारण है कि बृहस्पतिवार को एक बार फिर जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्देश जारी किए हैं…

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लखनऊ के 7 स्कूलों को मिल चुकी है नोटिस

फीस में 15 प्रतिशत छूट के समायोजन के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने पिछले एक माह में अब तक 7 स्कूलों को नोटिस दी है जिसमें सिटी मांटेसरी स्कूल की गोमती नगर-एक, महानगर और गोमती नगर एक्सटेंशन शाखा, विनीत खंड स्थित सेठ एमआर जयपुरिया, पूर्व विधायक एसपी सिंह के स्वामित्व वाले लखनऊ पब्लिक स्कूल की वृंदावन सेक्टर 9 शाखा, जानकीपुरम ब्रांच और वास्तु खंड गोमती नगर शाखा, टेंडर हार्ट स्कूल महानगर, ब्राइटवे कॉलेज सेक्टर एच जानकीपुरम, न्यू होराइजन अकैडमी स्कूल कृष्णानगर, और मैनेजर लोकेश सिंह के स्वामित्व वाले लखनऊ पब्लिक स्कूल कि कानपुर रोड सेक्टर डी शाखा को नोटिस मिल चुकी है l इन सात स्कूलों में अब तक टेंडर हार्ट स्कूल महानगर और न्यू होराइजन अकैडमी स्कूल कृष्णानगर ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को अवगत कराया है कि संबंधित छात्र की फीस में 15 प्रतिशत समायोजित कर दिया गया है, बाकी के 5 स्कूलों ने अभी तक कोई भी जानकारी डीआईओएस कार्यालय को नहीं दी है l मजेदार बात यह है कि यह स्कूल फीस समायोजन के मामले में अभिभावकों को भ्रमित भी कर रहे हैं l जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार का कहना है कि सभी से 28 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है, इसके बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी l