हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा के आरोपी ताहिर हुसैन को दिया झटका, सुनाया बड़ा आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की चार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने जमानत याचिकाओं पर 18 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन के वकील से पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के रिकॉर्ड में दो जमानत याचिकाओं पर ही दिल्ली पुलिस की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। बाकी की स्टेटस रिपोर्ट अभी कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है। हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन के वकील मोहित माथुर से पूछा कि क्या सभी मामले एक ही हैं।

तब मोहित माथुर ने कहा कि मेरे मुताबिक सभी मामले एक ही हैं। पुलिस चाहती है कि एक ही साजिश को अलग-अलग घटनाओं में दिखाकर अलग-अलग एफआईआर दर्ज हो। चारों एफआईआर में गवाह एक ही हैं। उसके बाद कोर्ट ने 16 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।

एक मामला दयालपुर थाने में एफआईआर नंबर 120 जुड़ा है। इस एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। दूसरी याचिका एफआईआर नंबर 80 से संबंधित है।

पिछली 14 जुलाई को एफआईआर नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

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हाईकोर्ट में दायर की ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं में कहा गया है कि कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस और राजनीतिक विरोधियों ने प्रताड़ित करने के मकसद से केस दर्ज किया है। वह परिस्थितियों का शिकार है।

ताहिर हुसैन 16 मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर समेत कुल 11 एफआईआर दर्ज किए हैं।