दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज नीलोफर आबिदा परवीन ने 26 जनवरी को लालकिले पर झंडा फहराने के आरोपित दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। कोर्ट ने दीप सिद्धू को तीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
दीप सिद्धू के सामने अदालत ने रखी बड़ी शर्त
कोर्ट ने दीप सिद्धू को अपना पासपोर्ट और मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उसे निर्देश दिया कि वो अपने मोबाइल फोन हमेशा ऑन रखेगा और उस पर लोकेशन भी ऑन रखेगा।
कोर्ट ने कहा कि वो जांच अधिकारी को हर महीने की एक और पन्द्रह तारीख को फोन करेगा और जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी को सहयोग करेगा। कोर्ट ने दीप सिद़्धू को सुनवाई की हर तिथि के दिन मौजूद रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सिद्धू को निर्देश दिया कि वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।
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कोर्ट ने सिद्धू को जमानत के मामले में पिछले 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले तीस हजारी कोर्ट 26 फरवरी को दीप सिद्धू की जमानत याचिका खारिज कर चुका था। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था।