आजम खां को नफरतपूर्ण भाषण के मामले में दोषी करार पाया गया है, जबकि कोर्ट ने उन्हें दो साल की कारावास और 2500 रुपये का जुर्माना सुनाया है। सपा नेता आजम खां को न्यायिक अभिरक्षा के तहत सुनाई गई सजा पर अपील करने का अवसर भी दिया गया है।
आपको बता दे, इस मामले में आरोप यह लगाया गया था कि आप्रिल 2019 में धमारा गांव में जनसभा के दौरान, आजम खां ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद शहजादनगर में एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और 15 जुलाई शनिवार को आजम खां को नफरतपूर्ण भाषण के मामले में दोषी करार दिया गया है।
आपको बता दे, आजम खां वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के संबंध में दोनों पक्षों को सुनाया है। उनके वकील और अभियोजन भी सजा के बारे में अपना पक्ष रखा है। इसके उपरांत, कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कारावास और 2500 रुपये का जुर्माना सुनाया है।
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