इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SDM ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा मौर्या की तरफ से घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को लेकर दर्ज किये FIR पर पति विनोद कुमार मौर्या समेत ससुराल के छह लोगों को राहत दी है। कोर्ट ने अब उत्पीड़न मामले पर रोक लगाते हुए इसको मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने बिंदु कुमार मौर्या की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
जानकारी के मुताबिक, शुभ्रा मौर्या की शादी विनोद कुमार मौर्या से साल 2009,19 नवंबर को हुई थी। शुभ्रा साल 2015 से एक शिक्षिका हैं। SDM ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का मामला मीडिया के सामने आने के बाद जेठानी शुभ्रा मौर्या ने भी घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न में धूमनगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में शुभ्रा मौर्या के पति विनोद कुमार मौर्या, ससुर राम मुरारी, सास लीलावती, जेठ अशोक मौर्या, जेठानी प्रियंका मौर्या, देवर आलोक मौर्या का नाम शामिल है।
बता दे, आलोक मौर्या SDM ज्योति मौर्या के पति हैं। इस दहेज उत्पीड़न मामले को ससुराल वालों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता हनुमान प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट ने बीते दिन 24 अगस्त यानी की बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस उत्पीड़न कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है।
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