मध्य प्रदेश : माफिया मुख्तार अंसारी गैंगस्टर पर 15 जुलाई यानी की आज शनिवार को मद्यलोक अदालत में चल रहे मामले में फैसला हो सकता है। जानकारी के मुताबिक, जज दुर्गेश की निर्देशन में इस मामले का पूरा विश्लेषण और विचार किया जा रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश-मद्यलोक अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी के लगभग तीन मामलों पर फैसला सुनाया गया था, जिसमें से दो मामलों में उन्हें तकरीबन दस-दस साल की सजा और जुर्माना सुनाया गया। आपको बता दे, मुहम्मदाबाद में मीर हसन के मडर के प्रयास के मामले में मुख्तार को न्यायालय ने आज़ाद कर दिया था।
आखिर क्या है पूरी कहानी ?
आपको बता दे, साल 2009 में करंडा के सबुआ के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद में मीर हसन की हत्या के प्रयास को गैंगचार्ट में शामिल कर के मुहम्मदाबाद पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया था। जबकि, कपिलदेव सिंह की हत्या मामले में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है। वहीं मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में भी 17 मई को उन्हें बरी कर दिया गया था।
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