अल्लाह-हू-अकबर का नारा बुलंद करने का इनाम:मालेगांव में मुस्कान के नाम पर होगा उर्दू घर

कर्नाटक हिजाब विवाद में अल्लाह-हू-अकबर का नारा लगाकर मशहूर हुई मुस्कान खान से मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख काफी प्रभावित हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि मालेगांव में उर्दू घर का नाम मुस्लिम लड़कियों का चेहरा बन चुकी मुस्कान के नाम पर होगा। हालांकि, अपने इस फैसले पर ताहिरा ने यह भी कहा कि अगर उसकी जगह कोई हिंदू होता तो भी हम वही करते।

मेयर ने कहा कि जिस तरह उस बहादुर शेरनी ने फिरकापरस्तों का सामना किया है, उसके बदले हम उसको ये सम्मान देना चाहते हैं।
इसलिए सुर्खियों में आईं मुस्कान
हिजाब विवाद के दौरान मांड्या के PES कॉलेज में चल रहे प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हो रही थी। तभी मुस्कान ने भी अल्लाह हू अकबर का नारा लगाया। ये वीडियो वायरल हो गया और मुस्कान हिजाब विवाद में मुस्लिम लड़कियों का चेहरा बन गईं। मुस्कान से प्रभावित होकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर मुस्कान की तस्वीर लगा रखी है।

मुस्कान पर इनामों की बौछार, मुंबई के विधायक ने दिया आईफोन
अल्लाह हू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान पर लगातार इनामों की बौछार हो रही है। मुंबई के बांद्रा से कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी भी मांड्या में मुस्कान के घर पहुंचे। उन्होंने उसे कर्नाटक की शेरनी बताते हुए आईफोन और स्मार्टवॉच तोहफे में दी। जीशान ने खुद इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है।
9 फरवरी को जमीयत उलेमा ए हिन्द का एक प्रतिनिधिमंडल भी मुस्कान के घर गया था। जहां इन लोगों ने मुस्कान के परिवार को 5 लाख रुपए बतौर इनाम दिए थे। हालांकि, नरेंद्र मोदी विचार मंच के राज्य सचिव मंजूनाथ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मंच का कहना है कि राज्य में हिजाब विवाद के पीछे संगठन का हाथ है। इस संगठन के वित्तीय लेनदेन की जांच की जानी चाहिए।

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14 फरवरी को सुनवाई, आखिरी फैसला आने तक धार्मिक कपड़ों पर रोक
हिजाब विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट में है। बड़ी बेंच की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी ने स्कूल-कॉलेज खोलने का आदेश जारी किया, साथ ही यह भी कहा है कि आखिरी फैसला आने तक किसी भी धर्म के कपड़े पहनकर आने पर स्कूल-कॉलेज में एंट्री नहीं होगी।
उधर कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में भी हिजाब विवाद को लेकर याचिका लगाई गई थी। लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।