विनय श्रीवास्तव की हत्या : केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज

विनय श्रीवास्तव की कल हुई हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया है। विकास की लाइसेंसी पिस्टल से उसके दोस्तों ने विनय के सिर में गोली मारी थी।

जानकारी के मुताबिक, विकास पर लाइसेंसी पिस्टल को रखने में लापरवाही और दुरुपयोग करने के तहत ये FIR दर्ज किया गया है। कल सुबह तड़के 4 बजे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

जिस पिस्टल से विनय को गोली मारी गई वह लाइसेंसी पिस्टल विकास किशोर के नाम पर है। जांच के दौरान इसकी पुष्टि हो गई है। विकास हुई इस घटना के समय वहां पर उपस्थित नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी पिस्टल को बिस्तर पर तकिए के नीचे रखी थी। जब विनय का आरोपियों से झगड़ा हुआ तो आसानी से पिस्टल अंकित के हाथ लग गई। इससे यह साफ़ पता चलता है कि विकास ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल को सुरक्षित स्थान पर नहीं रखी थी। बता दे, विधि विशेषज्ञों के अनुसार शस्त्रधारक की जिम्मेदारी है कि वह लाइसेंसी पिस्टल सुरक्षित स्थान पर रखें। जिससे उसका दुरुपयोग न हो सके। जो आर्म्स एक्ट-30 के तहत आता है।

यह भी पढ़े : लखनऊ : मंत्री के बेटे ने फ्लाइट में बैठे हुए शेयर की अपनी और टिकट की फोटो, खुद के बचाव में की पुष्टि

Related Articles

Back to top button