प्रदेश में शादी समारोह में बैण्ड व डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं, भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कोविड-19 के संबंध में भ्रामक खबरे फैलायी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिदिन अधिकारिक जानकारी दी जा रही है। किसी भी सोशल मीडिया के पोस्ट पर यकीन करने से पहले इसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर ले। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शादी समारोह में बैण्ड व डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं है। शादी विवाह के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल स्थानीय पुलिस थाने में सूचित करना समुचित है।

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अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल

भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें

प्रतिदिन कोविड-19 से संबधित अपडेट जारी किये जाते है। जो भी कोविड-19 संक्रमण संबंधी जानकारी होगी प्रदेशवासियों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शादी समारोह में बैण्ड व डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं है। शादी विवाह के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल स्थानीय पुलिस थाने में सूचित करना समुचित है। इस समय सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा भीड़भाड़ से दूर रहें।

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श्री सहगल ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधियां को और बढ़ाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से नई एमएसएमई इकाइयां खुल रही है। पुरानी इकाइयों को कार्यशैली पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.37 लाख इकाईयों को रू0 10,854 करोड़ के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। प्रदेश में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए 6.46 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को 19,550 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। उन्होंने बताया कि नई एमएसएमई इकाईयों से लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार के और अधिक अवसर पैदा हों विशेषकर छोटे और लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित कर लोगों को नौकरी उपलब्ध करायी जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शादी समारोह में बैण्ड व डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं है। शादी विवाह के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल स्थानीय पुलिस थाने में सूचित करना समुचित है।