सीएम योगी आदित्यनाथ को हेट स्पीच मामले में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिका में मेरिट नहीं

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है और उसे मेरिट के लायक नहीं माना है।

2007 के एक भाषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच का मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि इस अर्जी में मेरिट नहीं है, जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी जा सके।