पॉक्सो केस में बृजभूषण शरण सिंह को राहत, दिल्ली पुलिस बोली- कोई सबूत नहीं मिले

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों की जांच के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की.

दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ ‘पॉक्सो की धारा के तहत अपराध का संकेत देने’ के लिए ‘कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है’ और पटियाला हाउस कोर्ट से पॉक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश की. वहीं 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है.

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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354 A और 354 D जोड़ी है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने विनोद तोमर के खिलाफ भी धारा 109, 354, 354A, 506 तहत चार्ज शीट दाखिल की है.

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