गृहमंत्री पर आरोप लगाने वाले परमवीर को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दी ख़ास सलाह

देश के सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में शुमार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी मिली स्कोर्पियो के मामले की वजह से महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ उद्धव सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। हालांकि, इस बार उद्धव सरकार के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल, इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

दरअसल, एंटीलिया केस मामले में बीते दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह ने इस बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह इस याचिका को खारिज कर दिया है।

परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता पाटिल के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। इस पर परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों करे, हाईकोर्ट क्यों नही? मुकुल आप ये बताए कि 226 के तहत इस मामले की सुनवाई क्यों नही हो सकती? आप केवल उदाहरण दे रहे है अनुच्छेद 32 का।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कुछ आरोप लगा रहे है और मंत्री कुछ आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर सकता, हम मानते है कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, आपकी जो भी डिमांड है, आप हाई कोर्ट के समक्ष रखे।

इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल आज ही कर देंगे, आप हाई कोर्ट को कहे कि मामले की सुनवाई कल की जाए।