पूर्व गृहमंत्री पर आरोप लगाने वाले परमबीर ने नहीं माना आयोग का आदेश, उठाना पड़ा भारी खामियाजा

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोप मामले की सुनवाई कर रहे चांदीवाल आयोग के समक्ष बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह लगातार तीसरी बार पेश नहीं हुए। इस पर आयोग ने परमबीर सिंह को फिर से 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है। आयोग ने मामले की सुनवाई 30 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। संभावना है आयोग आज शाम तक परमबीर सिंह को चौथा समन जारी कर सकता है।

परमबीर सिंह को फिर से समन जारी करने की मांग

चांदीवाल आयोग के समन के बाद परमबीर सिंह बुधवार को तीसरी बार गैरहाजिर रहे। पहली बार नहीं आने पर परमबीर सिंह पर पांच हजार और दूसरी बार अनुपस्थित रहने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया था। आज अनुपस्थित रहने पर 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है।

चांदीवाल आयोग के समक्ष आज हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने परमबीर सिंह को फिर से समन जारी करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर विचार विमर्श के बाद आयोग आज शाम तक परमबीर सिंह को चौथी बार समन जारी कर सकता है। आयोग ने जुर्माने की रकम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्देश दिया है ।

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उल्लेखनीय है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कैलाश उत्तम चंद्र चांदीवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच कमीशन का गठन किया है। चांदीवाल जांच आयोग को दीवानी कोर्ट का अधिकार प्रदान किया गया है।