केजरीवाल बयान मामले में कुमार विश्वास को पंजाब-हरियाणा HC से राहत, कोर्ट ने रद्द की FIR

जाने-माने कवि और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ( Kumar Vishwas ) को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ( Punjab-Haryana HC  ) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान मामले में कुमार विश्वास के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट का यह फैसला पंजाब सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं, अदालत के फैसले के बाद कुमार विश्वास के ट्वीट कर पंजाब सरकार को आइना दिखाया हैं. कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा कि अंधकार चाहे गहरा हो सात समंदर पार हो, जीत उजाले की होती है अगर सत्य आधार हो।

दरसअल  कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज हुआ था. कुमार विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे. केस दर्ज होने के बाद कुमार विश्वास ने कोर्ट में रूपनगर पुलिस के एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी. कहा गया था कि उनके खिलाफ दर्ज केस राजनीति से प्रेरित है. कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 153, 153ए, 505, 505 (2), 116 के साथ धारा 143, 147, 323 (हमला), 341, 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था. कुमार विश्वास के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था. लांबा पर विश्वास द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है.

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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया था. कुमार विश्वास ने दावा किया था कि केजरीवाल ने उनसे बातचीत में कहा था कि एक दिन या तो वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री.