हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट को लेकर निर्देश जारी, 15 जुलाई तक की मोहलत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर निर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश परिवहन आयुक्त की ओर से जारी किये गये हैं। जानकारी के मुताबिक वाहनों के नंबर सीरियल के आधार पर हाई सिक्योरिटी प्लेट की तिथि घोषित की गई है। 15 जुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अब अनिवार्य होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए प्रदेश भर के वाहनों का क्रम जारी किया जाएगा।

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हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट को लेकर निर्देश जारी, 15 जुलाई तक की मोहलत

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट को लेकर निर्देश जारी, 15 जुलाई तक की मोहलत: 15 अप्रैल तक NCR क्षेत्र के वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के निर्देश दिये गये हैं। जबकि 15 अप्रैल तक प्रदेश के सभी व्यवसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो जाएगी। वाहन नंबर के अंत मे 0 और 1 वाली गाड़ियों पर 15 जुलाई तक प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। अंत में 2 और 3 नंबर वाली गाड़ियों पर 15 अक्टूबर तक प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। 4 और 5 नंबर वाली गाड़ियों में 1 जनवरी 2022 तक हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य होगा। अंत में 6 और 7 नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर 15 अप्रैल 2022 तक प्लेट अनिवार्य होगा। अंत में 8 और 9 नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 15 जुलाई 2022 तक नंबर प्लेट अनिवार्य होगी।