भाजपा से निष्कासित उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की ओर से उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से बीजेपी के विधायक रहे हैं।
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कुलदीप सिंह सेंगर की छवि काफी दबंग रही है। उन्नाव रेप केस की वजह से वह सुर्खियों में आए थे। उन्नाव रेप केस के बाद सेंगर को भाजपा से निलंबित कर दिया गया था। पीड़ित परिवार की याचिका पर उनके सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। कुलदीप सिंह सिंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी यानी कि 15 दिनों के लिए जमानत मिली है। कुलदीप सिंह सिंगर को अपने ही गांव की एक नाबालिग लड़की से कई बार रेप करने का दोषी ठहराया गया था।