राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के बारे में कथित टिप्पणियों के संबंध में मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ सोमवार को एक प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय अधिवक्ता संतोष दुबे की शिकायत पर मुलुंड के थाने में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी के अनुसार, “भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।” वकील ने आरएसएस के विरुद्ध कथित तौर पर “गलत और अपमानजनक” बयान देने के लिए पिछले महीने अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में 76 वर्षीय अख्तर ने उक्त बयान दिया था।
उन्होंने साक्षात्कार में कथित तौर पर हिंदू चरमपंथियों और तालिबान को एक समान बताया था। दुबे ने अपनी नोटिस में दावा किया था कि इस प्रकार के बयान से अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध किया। वकील ने पीटीआई-से कहा, “मैंने पहले अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे अपने बयान पर माफी मांगने को कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मेरी शिकायत के आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।