जोशीमठ में भू धंसाव के कारण विस्थापित परिवारों को मकान के किराये के लिए चार हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर छह माह तक के लिए इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृत की गई है।
जोशीमठ भू-धंसाव की वजह से बेघर हुए लोगों को सरकार छह महीने तक चार हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान करेगी। जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं आज सरकार ने पैसा जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने दो सितंबर 2020 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत बेघर हुए लोगों को किराये के मकान में रहने के लिए चार हजार रुपये प्रति परिवार की दर से छह माह तक मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया गया था।
इसी आधार पर चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने सचिव आपदा प्रबंधन को पत्र भेजकर सीएम राहत कोष से भुगतान कराने की स्वीकृति मांगी थी। सचिव आपदा प्रबंधन डॉ.रंजीत सिन्हा ने बताया कि नियमानुसार जिला प्रशासन ने राशि का भुगतान शुरू कर दिया है।
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जोशीमठ के अंतर्गत विगत दिनों से हो रहे भू धंसाव से प्रभावित ऐसे परिवार जो बेघर हो गये हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर किराये के मकान में अस्थायी रूप से विस्थापित करने के लिए चार हजार रुपये प्रति परिवार की दर से 6 माह के किराये मद में मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम के रूप में व ₹1.00 करोड़ (एक करोड मात्र ) स्वीकृत कर जिलाधिकारी चमोली के निवर्तन रखा गया है।