श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब पर कोर्ट का बड़ा फैसला, तय किए आरोप

श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड में लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल इस मामले में दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि अब आफताब को कोर्ट की कार्रवाई और आरोपों का सामना करना पड़ेगा. यही नहीं साकेत कोर्ट की ओर से ये  भी कहा गया है कि, आफताब पर हत्या के बाद सबूत गायब करने के भी आरोप हैं. बता दें कि अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर को आफताब ने जान से मारने के बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए थे. इन टुकड़ों को उसने अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था. इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी.

कोर्ट ने क्या कहा?

मंगलवार 9 मई को साकेत कोर्ट ने आफताब से सुनवाई के दौरान कहा कि, आपके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप आपको पढ़कर सुनाए जाएंगे. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि, 18 मई 2022 को आपने तड़के 6.30 बजे अपनी लिव इन पार्टनर का मर्डर कर दिया. जो आईपीसी के एक्ट 302 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.

इतना नहीं इसके बाद आपने श्रद्धा के कई टुकड़े किए और इन्हें अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया. यही नहीं आपने इस हत्या से जुड़े सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की, इसी के चलते आपने श्रद्धा के टुकड़े किए. इस वजह से आप पर सबूत मिटाने का आरोप भी लगा है.

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ये है पूरा मामला

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली पुलिस ने आपताब पूनावाला को अरेस्ट किया. आफताब पर आरोप था कि उसने अपनी लिवइन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर की हत्या कर दी है. पुलिस ने हिरासत में लेकर जब आफताभ से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. पुलिस ने बताया कि आफताब श्रद्धा के 35 टुकड़े कर इन्हें अलग-अलग जगहों पर छिपा दिया. इतना ही नहीं पुलिस ने हथियार से लेकर कई चीजों को बरामद भी किया. आफताब ने कई दिनों के कुछ टुकड़ों को फ्रिज में भी रखा था.